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महिला आरक्षण कानून लागू: अधिसूचना के बाद बोले पीएम मोदी—‘नारी शक्ति ही नए भारत की पहचान’

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महिला आरक्षण कानून लागू: अधिसूचना के बाद बोले पीएम मोदी—‘नारी शक्ति ही नए भारत की पहचान’

नई दिल्ली। देश में लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण कानून अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस आरक्षण का प्रत्यक्ष लाभ वर्ष 2029 के आम चुनावों से ही मिल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक फैसले पर देश की नारी शक्ति की सराहना करते हुए इसे सशक्त भारत की पहचान बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि माताएं, बहनें और बेटियां अपनी मेहनत, समर्पण और संकल्प से हर क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने इसे महिलाओं का अधिकार बताते हुए कहा कि यह कदम उनके सम्मान और भागीदारी को और मजबूत करेगा। गौरतलब है कि संसद ने सितंबर 2023 में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को मंजूरी दी थी।

इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस कानून को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिसके कारण इसे लागू करने के लिए अगली जनगणना और सीटों के पुनर्निर्धारण का इंतजार करना होगा। फिलहाल संसद में महिला आरक्षण से जुड़े तीन अहम विधेयकों पर चर्चा जारी है। इन प्रस्तावों में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने की योजना भी शामिल है। सरकार का कहना है कि परिसीमन के दौरान किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया कि दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों में कमी नहीं होगी, बल्कि उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। सरकार के अनुसार यह कानून देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।

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