शादी का झांसा देकर महिला के शोषण का आरोप, आरोपी पर केस दर्ज
Case registered against man accused of exploiting a woman under the pretext of marriage

ग्वालियर (मध्यप्रदेश): मेट्रोमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई पहचान के बाद शादी का भरोसा देकर एक युवक द्वारा 37 वर्षीय महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि युवक ने शादी की खुशी में होटल में रिसेप्शन तक आयोजित किया, लेकिन विवाह नहीं किया। अब शादी के लिए दबाव बनाने पर वह महिला और उसकी नौ वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रोहन वाल्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, खल्लासीपुरा निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी पहली शादी वर्ष 2013 में हुई थी। फरवरी 2025 में तलाक के बाद वह अपनी बेटी के साथ रहने लगी थी। मार्च 2024 में मेट्रोमोनियल वेबसाइट के माध्यम से उसकी पहचान शिंदे की छावनी निवासी रोहन वाल्टर से हुई। दोनों के तलाकशुदा होने के कारण उनके बीच बातचीत शुरू हुई और बाद में शादी करने का निर्णय लिया गया।

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महिला का आरोप है कि रोहन ने उसे ग्वालियर बुलाया और अपने घर ले जाकर शादी का भरोसा दिया। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। महिला के मुताबिक, दिसंबर में वह अपनी बेटी के साथ ग्वालियर आकर रहने लगी। इस दौरान आरोपी लगातार जल्द शादी करने का आश्वासन देता रहा और क्रिसमस के अवसर पर उसे अपने घर भी ले गया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बाद में होटल अनंता इन में शादी की खुशी में रिसेप्शन आयोजित किया गया, जिसमें दोनों के विवाह की खुशी मनाई गई। हालांकि, इसके बावजूद शादी की औपचारिकता पूरी नहीं हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर किराये के कमरे दिलाकर अपने साथ रखता रहा और विवाह का भरोसा देता रहा।

शिकायत के अनुसार, जब भी महिला शादी की बात करती, आरोपी उसे टाल देता था। अब विवाह के लिए दबाव बनाने पर वह महिला और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने लगा तथा ग्वालियर छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी रोहन वाल्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।