महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के श्रीनगर क्षेत्र में पुलिस ने एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के विरुद्ध 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। पुलिस उपाधीक्षक दीपक दुबे ने बताया कि भंडरा गांव निवासी गीता देवी ने शिकायत में कहा है कि उसके पिता चुन्नू ने 14 जून 2019 को जमीन खरीदने के लिए उसे 12 लाख रुपये दिए थे।
जमीन का सौदा न होने पर उसने उक्त धनराशि गांव में संचालित ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक बालेन्द्र कुशवाहा को अपने इलाहाबाद बैंक खाते में जमा करने के लिए सौंप दी। आरोप है कि दो माह बाद जांच करने पर गीता को पता चला कि राशि उसके खाते में जमा नहीं हुई।
शिकायत के अनुसार बालेन्द्र ने 10 लाख रुपये अपने खाते में जमा कर लिए और दो लाख रुपये खर्च कर दिए। डीएसपी ने बताया कि रकम वापसी के लिए गीता द्वारा संपर्क करने पर आरोपी पहले आश्वासन देता रहा, लेकिन बाद में पैसा लौटाने से इंकार कर दिया। महिला ने पुलिस में शिकायत की, पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।







