एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री Jacqueline Fernandez को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया गया था।
यह मामला कथित ठग Sukesh Chandrashekhar से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से संबंधित है, जिसकी जांच Enforcement Directorate (ईडी) कर रही है। जांच एजेंसी का आरोप है कि जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर से महंगे उपहार और अन्य लाभ प्राप्त हुए थे, जो कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन से जुड़े थे। इसी मामले में ईडी ने अभिनेत्री को आरोपी बनाया था।
जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि मामले में उनके खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं हैं और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। हालांकि, सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का निर्णय लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी।
याचिका वापस लेने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया निचली अदालत में जारी रहेगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है, बल्कि अब संबंधित अदालत में आरोप तय करने और आगे की सुनवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।
यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है और इसमें कई बार जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ भी की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद एक बार फिर इस हाई-प्रोफाइल मामले पर लोगों की नजरें टिक गई हैं। अब आगे की सुनवाई और अदालत के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।







