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ईंधन शुल्क में बड़ा बदलाव, निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा, पेट्रोल पर राहत

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Major changes in fuel duty, excise duty on exported diesel increased, relief on petrol

नयी दिल्ली: सरकार ने निर्यात किये जाने वाले पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क की दरों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की बुधवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, नयी दरें 16 जुलाई जुलाई से प्रभावी हो गयी हैं। निर्यात वाले डीजल और एटीएफ पर उत्पाद शुल्क सात-सात रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है। वहीं, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गयी है।


अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात होने वाले पेट्रोल पर गुरुवार से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) चार रुपये प्रति लीटर से कम करके 1.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। डीजल पर एसएईडी 8.50 रुपये के बढ़ाकर 15.50 रुपये और विमान ईंधन पर 7.50 रुपये से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

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निर्यात होने वाले पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर उत्पाद शुल्क की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है। इसे विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर की तुलना में रुपये के विनिमय दर में परिवर्तन के अनुसार शुल्क में बदलाव किया जाता है ताकि निर्यातकों को नुकसान भी न हो और बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति भी न बने, क्योंकि ऐसे में वे अचानक निर्यात बढ़ा सकते हैं जिससे घरेलू आपूर्ति के प्रभावित होने का खतरा होता है।