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बांका ट्रेजरी केस में लालू यादव पर शिकंजा कसा, CBI कोर्ट ने रोजाना हाजिरी व सुनवाई के आदेश दिए

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Lalu Prasad Yadav faces strictures in Banka treasury case, CBI court orders daily attendance and hearings

पटना: चारा घोटाले के एक मामले की सुनवाई अब रोज होगी। CBI की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत के जज राकेश कुमार ने ये आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों के लिए भी आदेश दिया है। चारा घोटाले के इस मामले में तेजी से सुनवाई के लिए अब आरोपियों को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा।

चारा घोटाले के इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आरोपी हैं उनके अलावा कुछ तत्कालीन मंत्री, विधायक और IAS अफसर भी इस केस में आरोपी हैं। मामला 1996 का है। तब भागलपुर में बांका के उप जिला ट्रेजरी से फर्जी और जाली बिल के जरिए करीब 45 लाख रुपयों की अवैध निकासी की गई थी। ये चारा घोटाले के बड़े मामलों में से एक था। इस केस को भी सीबीआई को सौंपा गया था। इसमें सीबीआई ने FIR दर्ज करते हुए तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव समेत 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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सीबीआई ने इस केस को RC 63 (A)/96 के नाम से रजिस्टर्ड किया था। हालांकि आरोपियों में से कुछ की मौत भी हो चुकी है। सीबीआई ने चारा घोटाले में कुल 66 मामले दर्ज किए थे। इसमें से 6 मामलों में लालू प्रसाद यादव भी आरोपी बनाए गए थे। इन मामलों में से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। आखिरी बार 2022 में लालू प्रसाद यादव को डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपयों की अवैध निकासी के लिए दोषी ठहराया गया था।

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