औरंगाबाद। आगामी वैवाहिक सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं शादी-विवाह जैसे बड़े आयोजनों में गैस आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन के निर्देशानुसार, विवाह समारोह में भोजन व्यवस्था संभालने वाले रसोइयों और कैटरर्स को गैस सिलेंडर की जरूरत के लिए 5 से 7 दिन पहले ही निबंधन कराना अनिवार्य होगा। वहीं, जिन परिवारों में शादी का आयोजन होना है, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ विवाह कार्ड संलग्न करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें कार्यक्रम की तिथि और अनुमानित मेहमानों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन में आवश्यक गैस सिलेंडरों की संख्या की जानकारी देना भी जरूरी होगा। जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेहमानों की संख्या का आकलन करें और गैस कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर मांग के अनुरूप सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपलब्ध कराए गए वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग केवल संबंधित वैवाहिक कार्यक्रम में ही किया जाएगा। जिला प्रशासन की इस पहल को आम लोगों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







