नयी दिल्ली: खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को विशेष छूट देते हुए उसकी 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को बरकरार रखने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत परिषद की संख्या 15 सदस्यों तक सीमित करने का प्रावधान है।
मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम की धारा 37(2) के तहत यह छूट दी है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए आवश्यक छूट दी जा सकती है।
वर्तमान में IOA की कार्यकारी परिषद में 16 सदस्य हैं, जिनमें भारत में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के पदेन सदस्य भी शामिल हैं और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। IOC ने सिफारिश की थी कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या में बदलाव नहीं किया जाए।
मंत्रालय के अनुसार, IOA ने अधिनियम के अनुरूप अपने संशोधित संविधान का मसौदा IOC की टिप्पणियों के लिए भेजा था। IOC ने परिषद की सदस्य संख्या को यथावत रखने और इसे भारत में IOC सदस्यों की संख्या से स्वतंत्र रखने की सिफारिश की।
इस व्यवस्था के तहत IOC सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद में 15 अन्य सदस्य होंगे। IOA ने ओलंपिक चार्टर और IOC के नियमों के अनुरूप काम करने के लिए छूट का अनुरोध किया था, साथ ही राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के शासन संबंधी प्रावधानों का पालन जारी रखने की बात कही थी।
IOA के चुनाव इस साल के अंत में प्रस्तावित हैं। मंत्रालय की यह छूट आगामी चुनाव और संघ की कार्यकारी व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।








