Home राष्ट्रीय गैंगस्टर एक्ट में अतीक अहमद की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट में अतीक अहमद की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क

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Atiq Ahmed's benami property worth Rs 110 crore attached under Gangster Act

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी करीब 110 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर की गई। पुलिस के अनुसार धूमनगंज थाने में वर्ष 2020 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आयुक्त न्यायालय में कुर्की की आख्या प्रस्तुत की गई थी। साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर स्थित बेनामी जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में मंगलवार देर शाम कार्रवाई की गई।


पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद ने अपने प्रभाव और अपराध से अर्जित धन के बल पर प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर, कटहुला गौसपुर, शाहा उर्फ पीपलगांव और मंदरी गांव में कुल 12.9544 हेक्टेयर भूमि एक व्यक्ति के नाम पर बेनामी तरीके से खरीदी थी। इन जमीनों का सरकारी मूल्य 9.96 करोड़ रुपये आंका गया था, जबकि उनकी रजिस्ट्री मात्र 1.36 करोड़ रुपये में कराई गई थी।

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जांच में सामने आया कि यह भूमि अनुसूचित जाति के मदन लाल भारतीया के नाम पर खरीदी गई थी। राजस्व विभाग की जांच में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 89(2) के उल्लंघन की पुष्टि होने पर उप जिलाधिकारी सदर ने मदन लाल भारतीया के नाम दर्ज 6.5003 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार के बंजर खाते में दर्ज करा दिया था। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने अब मदन लाल भारतीया के नाम दर्ज भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर की 30 आराजी (3.7383 हेक्टेयर) तथा कटहुला गौसपुर की 14 आराजी (1.374368 हेक्टेयर) सहित कुल 44 आराजी, 5.112668 हेक्टेयर (करीब 20.38 बीघा) भूमि को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है। इस भूमि का सरकारी मूल्य 47 करोड़ रुपये तथा अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 110 करोड़ रुपये बताया गया है।


कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक थाना प्रभारी एयरपोर्ट को नियुक्त किया गया है, ताकि भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण न हो सके। इसके अलावा जिलाधिकारी के माध्यम से उप जिलाधिकारी सदर को राजस्व अभिलेखों में कुर्की आदेश दर्ज कराने तथा उपनिबंधक सदर प्रथम एवं द्वितीय को संबंधित भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. अजयपाल शर्मा ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियां खड़ी करने और बेनामी लेनदेन में सहयोग करने वाले व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ऐसे लोगों के विरुद्ध अलग से मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।