A reward of 10,000 rupees has been announced for the absconding accused in Betul; police have sought information from the public.

बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कोतवाली बैतूल के एक मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 80(अ) के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह घोषणा की है।

पुलिस के मुताबिक कोतवाली बैतूल थाने में अपराध क्रमांक 761/2025 दर्ज है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में तथागत उर्फ बुलू मिश्रा (28), पिता मनोज मिश्रा, निवासी मराठी मोहल्ला बैतूल और वर्तमान निवासी उडदन, थाना कोतवाली बैतूल को आरोपी बनाया गया है। घटना के बाद से वह फरार बताया जा रहा है।

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पुलिस के अनुसार आरोपी की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमों ने उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी और विभिन्न माध्यमों से उसके संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक आरोपी का पता नहीं चल सका है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी में मददगार सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति के लिए 10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की।

पुलिस की ओर से जारी उद्घोषणा में कहा गया है कि आरोपी के संबंध में ऐसी विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा, जिससे उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके। आरोपी को पकड़वाने में सहयोग करने वाले व्यक्ति को भी निर्धारित राशि दिए जाने का प्रावधान है।

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि तथागत उर्फ बुलू मिश्रा के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी मिलने पर उसे पुलिस तक पहुंचाएं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान आवश्यकतानुसार गोपनीय रखी जाएगी।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार इनाम देने और राशि के वितरण से संबंधित अंतिम निर्णय का अधिकार पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल के पास रहेगा।