Home राष्ट्रीय नाबालिग की निजी सामग्री प्रसारित करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

नाबालिग की निजी सामग्री प्रसारित करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

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Youth arrested for broadcasting private material of a minor

बैतूल: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की गंज थाना पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी के निजी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।


पुलिस के अनुसार 04 अगस्त को नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ गंज थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि जनवरी 2026 में भागवत कथा के दौरान उसकी पहचान जय शर्मा से हुई थी। इसके बाद आरोपी मोबाइल कॉल और संदेशों के माध्यम से संपर्क में रहा तथा कथित रूप से धमकी देकर उसकी निजी सामग्री प्राप्त कर ली।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने बाद में उसकी निजी सामग्री को रिश्तेदारों और अन्य लोगों को भेज दिया। शिकायत के आधार पर गंज थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 245/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे तथा एसडीओपी अन्नापूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर किला खंडारा निवासी जय उर्फ जयकुमार पिता नेतराम शर्मा (24) को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 75(2) एवं 351(2), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों, विशेषकर बच्चों और अभिभावकों से सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग या निजी सामग्री प्रसारित करने की धमकी मिलने पर तत्काल पुलिस, डायल-112, साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।