चार मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण पर रोक, मायावती ने SC जाने की मांग की
Mayawati demands SC to ban reservation in four medical colleges

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग की है।

मायावती ने कहा कि सहारनपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज और जालौन में विशेष घटक योजना (Special Component Plan) के तहत स्थापित मेडिकल कॉलेजों में एससी छात्रों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उनका कहना है कि इस व्यवस्था को सामान्य 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से अलग माना जाना चाहिए।

GNSU Admission Open 2026

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा इस व्यवस्था पर रोक लगाए जाने से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। ऐसे में राज्य सरकार को आवश्यक राहत के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चारों मेडिकल कॉलेजों में करीब 91 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगाते हुए सामान्य वैधानिक आरक्षण व्यवस्था के तहत काउंसलिंग जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने एससी के लिए 21 प्रतिशत, एसटी के लिए 2 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग की अनुमति दी है।