Major changes in Haryana Building Code

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने राज्य बिल्डिंग कोड-2017 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक भूखंड पर अधिकतम चार आवासीय इकाइयों की अनुमति का प्रावधान किया है। हालांकि एक मंजिल पर केवल एक ही आवासीय इकाई की अनुमति होगी। निर्माण संबंधित सेक्टर या स्थल के जोनिंग प्लान अथवा आर्किटेक्चरल कंट्रोल शीट में निर्धारित पाबंदियों के अधीन रहेगा।


नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने 13 अगस्त, 2026 को बिल्डिंग कोड की धारा 13.2 के तहत यह संशोधन जारी किया।

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संशोधित प्रावधान के मुताबिक भवन को संबंधित सेक्टर या स्थल के लिए निर्धारित जोनिंग प्लान या आर्किटेक्चरल कंट्रोल शीट में दर्ज प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि एक मंजिल पर केवल एक आवासीय इकाई और पूरे भूखंड पर अधिकतम चार आवासीय इकाइयां ही अनुमत होंगी। यह अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।


सरकार ने संशोधन के जरिए हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 की मौजूदा प्रस्तावना को भी हटा दिया है।