DM strict on severe heat; schools up to Class 8 closed.

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और तेज धूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी कुमार गौरव ने बुधवार को आदेश जारी कर 24 जून से 27 जून 2026 तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों तथा प्री-स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश लागू किया गया है।

आदेश के अनुसार, नर्सरी से लेकर कक्षा सात तक के विद्यार्थियों के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। वहीं, कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यालयों में पढ़ाई पूर्वाह्न 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। विद्यालय प्रबंधन को आवश्यकतानुसार पठन-पाठन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह नौ बजे से पहले पोषाहार का वितरण कर दिया जाए।

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इसके बाद केंद्रों की नियमित गतिविधियां बंद रखी जाएंगी। डीएम कुमार गौरव ने अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें और गर्मी से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें। यह आदेश 24 जून से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भीषण गर्मी के बीच बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना न करना पड़े।