रोहतास। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने अभियान बसेरा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पात्र भूमिहीन परिवारों के लिए वासभूमि का अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवेदन से संबंधित जानकारी साझा की।
जिलाधिकारी ने पात्र वासभूमिहीन परिवारों से अपील की कि वे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित अभियान बसेरा के तहत अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र वासभूमिहीन परिवार वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर, आधार की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां, जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र, परिवार का सामूहिक फोटो और निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
पटना जाने की जरूरत नहीं
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अभियान बसेरा के लिए आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा करना है। इसके लिए पटना स्थित राज्य मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से किसी व्यक्ति या संस्था के बहकावे में आकर पटना नहीं जाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था लोगों को गुमराह कर जिलों से पटना मुख्यालय ले जाने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को चिह्नित कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान बसेरा के तहत अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने पात्र भूमिहीन परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सरकार की योजना का लाभ उठाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि वास का अधिकार सम्मान और सशक्त परिवार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिकायत और सुझाव के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जन शिकायत व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप विकास आयुक्त रोहतास, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी और विशेष कार्य पदाधिकारी मौजूद रहे।







