Accused of providing mobile finance by promising profits in share trading, case registered for fraud of Rs 3.90 lakh

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शेयर ट्रेडिंग से भारी मुनाफा दिलाने का लालच देकर लोगों के नाम पर महंगे मोबाइल फोन फाइनेंस कराने और बाद में उन्हें बेच देने का मामला आज सामने आया है। देवेंद्र नगर पुलिस ने आज बात की, जांच के बाद आरोपी हिमांशु शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।


पुलिस के अनुसार इस मामले में चार लोगों से कुल 3 लाख 90 हजार 960 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। पुलिस कमिश्नर रायपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किए जाने के बाद मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन रायपुर को सौंपी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध पाए जाने पर देवेंद्र नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता तेजस्वी पाण्डेय निवासी मैत्री नगर, महादेव घाट रोड रायपुर और अन्य लोगों ने हिमांशु शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक तेजस्वी पाण्डेय की करीब दो वर्ष पहले टेक्नो टास्क कंपनी में काम करने के दौरान हिमांशु शर्मा से दोस्ती हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच संपर्क बना रहा।

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आरोप है कि 28 अगस्त 2025 को हिमांशु शर्मा ने तेजस्वी को शेयर ट्रेडिंग के जरिए कमाई का लालच दिया। तेजस्वी ने खुद ट्रेडिंग करने से इनकार किया तो आरोपी ने घर बैठे मुनाफा दिलाने की बात कही। साथ ही अपने नाम पर मोबाइल फाइनेंस नहीं हो पाने का हवाला देते हुए तेजस्वी से मोबाइल फोन फाइनेंस कराने को कहा।


शिकायत के अनुसार तेजस्वी ने भरोसा कर करीब 29 हजार रुपए का वीवो मोबाइल फाइनेंस कराया और हिमांशु को दे दिया। अगले दिन हिमांशु ने इस मोबाइल से शेयर ट्रेडिंग नहीं हो पाने और इसके लिए iPhone की जरूरत होने की बात कही। इसके बाद तेजस्वी से करीब 64,900 रुपए का आईफोन भी फाइनेंस कराया गया। आरोप है कि दोनों मोबाइल के मूल बिल और डिब्बे भी हिमांशु ने अपने पास रख लिए।


कुछ समय बाद मोबाइल की किस्तों का भुगतान बंद हो गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हिमांशु ने तेजस्वी पर एक और आईफोन फाइनेंस कराने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर पहले लिए गए मोबाइल की किस्त नहीं भरने तथा फाइनेंस की जानकारी उसके माता-पिता को बताने की धमकी दी। इसके बाद तेजस्वी से करीब 64,501 रुपये का आईफोन 16 भी फाइनेंस कराया गया।


अप्रैल 2026 में फाइनेंस कंपनी की ओर से किस्त बकाया होने की जानकारी मिलने पर तेजस्वी आरोपी के कटोरा तालाब स्थित घर पहुंचा, जहां ताला लगा मिला। इसके बाद संपर्क करने पर आरोपी के मोबाइल बंद या पहुंच से बाहर मिले। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि उसके नाम पर फाइनेंस कराए गए मोबाइल किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए गए हैं।


पुलिस जांच में तेजस्वी पाण्डेय के अलावा अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह मोबाइल फाइनेंस कराकर धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है। जांच के अनुसार तेजस्वी पाण्डेय से 1 लाख 10 हजार रुपए, ऐश्वर्य शर्मा से 1 लाख 20 हजार रुपए, रश्मि सोरी से 1 लाख 30 हजार 960 रुपए और कपिल साहू से 30 हजार रुपए की राशि से संबंधित धोखाधड़ी सामने आई है। इस प्रकार चार लोगों से कुल 3 लाख 90 हजार 960 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी हिमांशु शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है।