यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर जिले में दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिले में 70 अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने दुकानों के आवंटन, आवेदन प्रक्रिया और सुरक्षा नियमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
27 अक्टूबर से लिए जाएंगे आवेदन
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जगाधरी के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विश्वनाथ ने बताया कि अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस की प्रक्रिया विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 और 88 के तहत पूरी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक 27 अक्टूबर को सुबह नौ बजे से एक नवंबर को शाम पांच बजे तक एसडीएम जगाधरी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दुकानों का आवंटन दो नवंबर को ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।
पांच स्थानों पर लगेंगी अस्थायी दुकानें
प्रशासन ने जिले में पटाखा बिक्री के लिए पांच स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रेलवे ग्राउंड वर्कशॉप में 15, सिटी सेंटर स्टेडियम में 10, सेक्टर-18 स्थित हुड्डा ग्राउंड में 30, ईएसआई अस्पताल के पीछे 10 और ससौली बीडीपीओ कार्यालय के सामने पांच दुकानें लगाई जाएंगी।
इन पांचों स्थानों पर कुल 70 अस्थायी दुकानों का संचालन लाइसेंस जारी होने के बाद ही किया जा सकेगा। प्रशासन का उद्देश्य पटाखों की बिक्री को निर्धारित स्थानों तक सीमित रखना और त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है।
बिना लाइसेंस बिक्री पर रहेगी रोक
एसडीएम विश्वनाथ ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को अग्नि सुरक्षा सहित सभी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन ने नागरिकों से दीपावली पर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग देने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा नियमों का पालन कर त्योहार के दौरान संभावित दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा।







