NTA परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रगति रिपोर्ट मांगी
Supreme Court strict on improving NTA examination system, seeks progress report

नयी दिल्ली: NEET-UG 2026 से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की परीक्षा व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों को लेकर प्रगति की जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा कि सुधार केवल रिपोर्ट और सिफारिशों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA से सुधारों और उनकी प्रगति पर अपडेटेड हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने एजेंसी की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की संख्या और परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी जानकारी मांगी है।

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वहीं, केंद्र की ओर से बताया गया कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया है और अपनी अंतरिम रिपोर्ट महीने के अंत तक सौंप सकती है।

यह खबर उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो NEET, JEE और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शामिल होते हैं।