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राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी, अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

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Preparations for implementing the Prime Minister's Crop Insurance Scheme in the state are complete, officials have been trained.


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए शास्त्री नगर स्थित डीएनएस में प्रशिक्षण का आयोजन

पटना, रबी 2026-27 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पर उतारने के लिए सहकारिता विभाग तेजी से प्रयास कर रहा है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (डीएनएस) में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान योजना के प्रावधानों एवं तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने के साथ-साथ योजना के सफल कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, रबी 2026-27 के मौसम के संदर्भ में प्रत्येक हितधारक से अपेक्षित कार्यों, उनके दायित्वों एवं निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप कार्य निष्पादन की जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में रबी 2026-27 के लिए निर्धारित एसओपी के प्रावधानों को समयबद्ध रूप से लागू करने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यों के निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। सहकारिता विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया था। प्रशिक्षण सत्र में केंद्रीय पीएमयू टीम के सदस्य डॉ० अनिल पंत एवं श्री मेहुल कक्कड़ ने प्रशिक्षण दिया।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य फसल की क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना, खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में किसानों द्वारा खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी फसल के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसल के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम देय है। शेष प्रीमियम की राशि आधी-आधी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। इस प्रशिक्षण सत्र में सहकारिता विभाग के सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा सभी प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त संबंधित अन्य विभागों एवं संस्थाओं जैसे—कृषि, आपदा प्रबंधन, वित्त, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, नाबार्ड, बिरसैक (बीआईआरएसएसी), एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा एनआईसी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

प्रशिक्षण सत्र में सहकारिता विभाग, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना से अपर निबंधक (न्याय) श्री विकास कुमार बरियार, संयुक्त निबंधक (साख) श्री समरेश कुमार तथा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. श्री अरविन्द पासवान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत किसानों को कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान है। किसानों को कम प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करेंगी। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी से फसल क्षति का सटीक आकलन और तेज, पारदर्शी दावा निपटान सुनिश्चित होगा।