Home राष्ट्रीय जमीन गिरवी रख ब्लैंक चेक से ब्लैकमेलिंग का आरोप, कोठारी बंधु गिरफ्तार

जमीन गिरवी रख ब्लैंक चेक से ब्लैकमेलिंग का आरोप, कोठारी बंधु गिरफ्तार

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Kothari brothers arrested for blackmailing with blank cheques after mortgaging land

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पैसों के लेन-देन के नाम पर सुनियोजित धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और भारी ब्याज वसूलने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों द्वारा पीड़ित पक्ष की गिरवी जमीन को धोखे से अपने नाम पर रजिस्ट्री कराकर, ब्लैंक चेक के जरिए झूठे मामले दर्ज कराने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।


पुलिस ने दोनों आरोपियों निर्मल चंद कोठारी (58) पुत्र उमेद चंद कोठारी, नलिन चंद कोठारी (54) पुत्र उमेद चंद कोठारी निवासी कामठी लाईन थाना कोतवाली राजनांदगांव को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मामले में सोमवार सुबह पुलिस ने बताया की शिकायतकर्ता रोहित कुमार साहू (46) निवासी पार्टीकला, थाना कोतवाली, राजनांदगांव ने रविवार को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 नवंबर 2021 को उनके पिता आनंद राम साहू को पैसों की आवश्यकता थी। इस दौरान उन्होंने अपनी स्वामित्व की भूमि (खसरा नंबर 138/6, रकबा 40 डिसमिल) निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखी थी। इसके एवज में निर्मल कोठारी से दो प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर 5,11,000 रुपये प्राप्त किए गए थे।

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सुरक्षा के तौर पर पीड़ित, उनके पिता आनंद राम और भाई जेसुराम साहू से ब्लैंक चेक एवं कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। आरोपियों ने गिरवी रखी गई जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया। इसके बाद कोरे कागजात पर छलपूर्वक अपने भाई नलिन कोठारी के नाम से झूठा किरायानामा तैयार किया और सुरक्षा के लिए रखे गए ब्लैंक चेक को बाउंस करवाकर न्यायालय में फर्जी मामला दर्ज करा दिया।


आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देकर छह प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाता रहा। मूल उधार रकम लौटाने के बावजूद जमीन वापस करने के नाम पर बैंक से 20,00,000 रुपये का फाइनेंस करवाकर निर्मल कोठारी को देने के बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अपने पास रखकर और पैसों के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।


पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 398/26, धारा 386, 420, 34 भादवि एवं छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा चार के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।


पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी निर्मलचंद कोठारी और नलिन कोठारी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर कल उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंद्र कुमार खरे, प्रियांश, लीलेंद्र तथा संपूर्ण थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है।