Home बिहार 500 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया आवास सहायक, सेवा समाप्त

500 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया आवास सहायक, सेवा समाप्त

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Housing assistant caught accepting ₹500 bribe; services terminated.

मधेपुरा: प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के सर्वेक्षण के दौरान लाभुकों से अवैध वसूली के आरोप में मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड में तैनात ग्रामीण आवास सहायक टुनटुन मंडल को सेवा से हटा दिया गया है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। कार्रवाई डीडीसी के निर्देश पर हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मामला शंकरपुर प्रखंड की मौरा कवियाही पंचायत के वार्ड संख्या तीन से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के सर्वेक्षण और सत्यापन के नाम पर लाभुकों से 500-500 रुपये लिए जाने का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के निदेशक ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान कई लाभुकों के बयान दर्ज किए गए।

जांच के दौरान लाभुक सुनील कुमार, शंभू यादव, हरियर देवी, पवन देवी और उषा देवी ने बताया कि आवास योजना के सत्यापन के नाम पर उनसे 500-500 रुपये लिए गए थे। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वायरल वीडियो में ग्रामीण आवास सहायक टुनटुन मंडल और स्थानीय वार्ड सदस्य लाभुकों से रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभुकों ने भी वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान वार्ड सदस्य के रूप में की है। मामले में टुनटुन मंडल से स्पष्टीकरण मांगा गया। अपने जवाब में उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पंचायत की स्थानीय राजनीति और आगामी चुनाव को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उनका दावा था कि पूर्व मुखिया द्वारा अयोग्य लोगों का सत्यापन कराने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। टुनटुन मंडल ने यह भी कहा कि उनसे तीन लाख रुपये की मांग की गई थी और पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल कर दिया गया।

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हालांकि, डीआरडीए निदेशक ने उनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक और तथ्यहीन माना। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि यदि किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जांच में ग्रामीण आवास सहायक और स्थानीय वार्ड सदस्य की मिलीभगत से लाभुकों से अवैध राशि वसूले जाने की बात सामने आई। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की गाइडलाइन का उल्लंघन माना गया। इसके बाद बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के प्रावधानों के तहत टुनटुन मंडल को कार्य में घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना का दोषी मानते हुए उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मी 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।