Home बिहार ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद को राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई टली

ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद को राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई टली

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No relief for Roshan Anand of Gyan Bindu; bail hearing adjourned.

पटना: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। इस वजह से  शिक्षक रौशन आनंद को अभी कुछ और दिन सलाखों के पीछे ही गुजारने होंगे। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि केस डायरी और जांच से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किए बिना कोई भी अंतिम फैसला लेना उचित नहीं होगा।

कोर्ट अब सोमवार को सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही जमानत पर निर्णय लेगा। यह पूरा मामला चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया है। इसी मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर निर्णय बाद में आएगा।

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इस मामले को लेकर छात्र-छात्राओं में आक्रोश है। इस संबंध में बीपीएससी 72 वीं और बिहार मद्य निषेध दारोगा के अभ्यर्थियों कोमल कुमारी, स्नेह भारती, कंचन कुमारी, अनुपम कुमारी, पूजा कुमारी ,कन्हैया कुमार, हरी किशोर रजक, श्यामानंद ठाकुर आदि ने कहा कि हमने रौशन आनंद सर का ऑनलाइन क्लास खरीदा था। मुझे क्या पता था कि इस तरह की कोई घटना हो जाएगी। दो दिन ऑनलाइन क्लास करने के बाद रौशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई। अब उसी दिन से मेरा क्लास बंद हो गया है। एक तरफ सरकार नौकरी देने कि बात कहती है वहीं दूसरी तरफ शिक्षक को जेल में बंद कर दी है। अब ऐसे में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकार को इसपर भी ध्यान देना चाहिए।