Women will be allowed to work overnight in Jharkhand

झारखंड सरकार ने हाल ही में कारखाना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में अब महिलाओं को कारखानों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय महिला श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उन्हें अपनी सहमति से लंबे समय तक काम करने का अवसर प्रदान करेगा, जो आर्थिक दृष्टि से उनकी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण में मदद करेगा। इसके अलावा, इस कदम से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव था कारखाना संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक विशेष रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन को सरल बनाने के उद्देश्य से स्वीकृत किया गया है। इसके तहत अब उद्योगों को कारखानों की स्थापना में किसी भी प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे जल्दी और आसानी से अपनी उत्पादन प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे।

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महिलाओं को काम करने के अधिक अवसर मिलने के साथ-साथ कारखानों में कार्यस्थल पर उनके लिए सुविधाएं और सुरक्षा के उपाय भी बढ़ाए जाएंगे। यह कदम विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक रूप से अपने परिवार की मदद करना चाहती हैं, लेकिन देर रात तक काम करने के लिए अनुकूल स्थितियों का अभाव होता था। इस फैसले से महिलाओं के श्रमिक अधिकारों को भी बढ़ावा मिलेगा और वे अपनी सामर्थ्य को साबित कर सकेंगी।

इसके अतिरिक्त, कारखाना संशोधन नियमावली 2023 को भी मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के तहत अब कारखानों का लाइसेंस निबंधन शुल्क संशोधित किया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ सकेगा। इसके साथ ही, कारखानों के वार्षिक टर्नओवर और कारखाना बंद होने की सूचना देने के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे व्यापार संचालन और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

यह सभी कदम राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए उठाए गए हैं। इससे न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कारखाना संशोधन विधेयक का उद्देश्य झारखंड में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और महिला श्रमिकों को उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित न होने देना है।