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दरियापुर हत्या कांड: कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों आरोपी उम्रकैद की सजा पर भेजे गए

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Dariapur murder case: Court issues major verdict, both accused sentenced to life imprisonment

छपरा: बिहार के छपरा व्यवहार न्यायालय में गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वर्ष 2025 में सारण जिले के विभिन्न थानों में दर्ज गंभीर मामलों को चिन्हित कर अदालत में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कराई जा रही है। इसी क्रम में दरियापुर थाना क्षेत्र के एक हत्या कांड में आज अहम फैसला सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–09 राजीव कुमार भारती की अदालत ने दरियापुर थाना कांड संख्या–07/20 (दिनांक 07.01.20) में दर्ज हत्या मामले में दो आरोपितों बनारस राय और नुनु राय को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 5-5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण जांच कर आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष ने चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 08 साक्षियों की गवाही कराई, जिसने आरोपियों की संलिप्तता को प्रमाणित किया।

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अदालत में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं सहायक अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूती से पैरवी करते हुए सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के रामपुर जैती गांव निवासी रामजीवन राय के पुत्र बनारस राय और नुनु राय को सजा दिलवाई। उधर, सारण पुलिस का कहना है कि जिले के अन्य गंभीर मामलों में भी त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष अभियान के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।






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