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खान सर को राहत के बीच बढ़ी हलचल, रोशन आनंद जेल में; गार्डों की जमानत याचिका पर आज फैसला

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खान सर को राहत के बीच बढ़ी हलचल, रोशन आनंद जेल में; गार्डों की जमानत याचिका पर आज फैसला

 पटना। हत्या के प्रयास एवं शास्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में आरोपित खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को प्रधान जिला जज रूपेश देव की अदालत ने मंगलवार को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर सुनवाई की अगली तिथि 20 जून तक के लिए रोक लगा दी। वहीं, ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित याचिका खारिज कर दी गई।फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की। लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका के अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए मामले की केस डायरी की मांग पुलिस से की। अदालत ने फैजल खान के आपराधिक इतिहास की भी मांग पुलिस से की है। अदालत ने आरोपित को निर्देश दिया है कि वह पुलिस को अनुसंधान में मदद करेंगे और जब भी पुलिस उन्हें तलब करे वह हाजिर होंगें। कोचिंग संस्थान के निकट हुई फायरिंग के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है।

वहीं, खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी।इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपितों पर खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड को मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर तीन जून को जेल भेज दिया था। इस मामले में कदमकुआं थाना में तीन जून को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 के रूप में प्राथमिकी खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई है। हत्या के प्रयास एवं शास्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में जेल में बंद खान ग्लोबल स्टडीज के फैजल खान के दो सुरक्षा कर्मियों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को होगी। सात जून को अदालत में दोनों आरोपितों के अधिवक्ता अरविन्द कुमार मउआर ने अदालत से जमानत की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने पुलिस से केस डायरी और इकट्ठा किए गए सिलसिलेवार सबूतों की मांग की थी। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 जून तय किया था।

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