सीवान के न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक इश्तेहार जारी किया है। एक पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें ससमय पेश होने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद पिछले कई सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए थे। इस कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया है। कोर्ट के अनुसार, यदि लालू प्रसाद यादव अदालत में समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल, 2011 में एक केस दर्ज किया गया था। आरोप लगा कि लालू प्रसाद ने अपने सहयोगियों के साथ धारा 144 लागू होने के बावजूद क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया और कानून की धज्जियां उड़ाई। इसके बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी ने सीवान के दरौंदा थाने में राजद सुप्रीमो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस केस की सुनवाई में लालू प्रसाद लगातार अनुपस्थित रहे। कोर्ट ने पहले राजद सुप्रीमो के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद वारंट और इश्तेहार जारी कर दिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद को सदेह ससमय पेश होने का आदेश दिया है।