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बिहार के कारोबारियों के लिए नई उम्मीद, जीएसटी विवादों पर राहत योजना शुरू

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relief scheme on GST disputes started

बिहार के कारोबारियों के लिए एक खुशखबरी है। जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान जीएसटी से संबंधित नोटिस पाने वाले करदाता अब ब्याज और जुर्माने में माफी का लाभ ले सकते हैं। यह योजना 1 नवंबर 2024 को धारा 128A के तहत लागू की गई है। यह योजना 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच की बकाया जीएसटी मांगों पर लागू है। करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या जीएसटी एसपीएल-02 के माध्यम से जमा करना होगा।बकाया जीएसटी पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। करदाताओं को केवल वास्तविक जीएसटी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। विलंब शुल्क में भी एकमुश्त छूट दी जाएगी। अगर कोई करदाता पहले ही ब्याज और जुर्माना दे चुका है, तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। यह योजना केवल उन्हीं करदाताओं के लिए है जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम की धारा-73 के तहत नोटिस जारी हुआ है। करदाता को जीएसटी पोर्टल के माध्यम से देय कर का भुगतान और छूट का आवेदन करना अनिवार्य है। जीएसटी परिषद ने कारोबारियों को राहत देने के लिए इस योजना की सिफारिश की थी। इसके बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिससे यह योजना विधिक रूप से प्रभावी हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बकाया कर के विवादों को समाप्त करना और कारोबारियों को प्रोत्साहन देना है ताकि वे अपने बकाया करों का निपटारा सरलता से कर सकें। यह योजना कारोबारियों के लिए आर्थिक राहत का एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसके लिए समय पर आवेदन करना आवश्यक है।

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