Home बिहार 13 दिसंबर तक देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा

13 दिसंबर तक देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा

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Election expenditure details will have to be given by December 13.

सासाराम। विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अंतिम रूप से लेखा दायर करने के मद्देनजर नोडल पदाधिकारी जिला निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग की अध्यक्षता में सभी राजनितीक दलों, निर्दलीय प्रत्याशी एवं निर्वाचन अभिकर्त्ता की बैठक बुधवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में की गई। बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान किए गए व्यय संधारण से संबंधित अंतिम लेखा को परिणाम की घोषणा की तिथी से 30 दिनों के अंदर अंतिम रूप से जमा कराया जाना है। प्रत्याशियों को यह भी बताया गया कि लेखा दायर करने की अंतिम तिथी 13 दिसंबर 2025 है। बैठक में प्रत्याशियों द्वारा समर्पित किए जानेवाले दस्तावेज की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रत्याशियों को बताया गया कि एनेक्सचर ई 2 में 5 भाग है जिसमें प्रथम भाग में प्रत्याशियों को चुनाव व्यय से संबंधित सामान्य सूचना भरा जाना है। दूसरे भाग में विभिन्न मदों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्चे की विवरणी संधारित की जानी है। तीसरे भाग में करदाता को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फंड की जानकारी संधारित की जानी है। चौथे भाग में प्रत्याशी को इस आशय का एफिडेविट समर्पित करना है कि उनके द्वारा किए गए सारे खर्चों का सही विवरण प्रस्तुत किया गया है। तथा पांचवे भाग में इससे संबंधित एक्नॉलेजमेंट फॉर्म समर्पित करना है।

प्रत्याशियों को शेड्यूल 1 to 11 की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। शेड्यूल 1 में प्रत्याशियों द्वारा पब्लिक मीटिंग, रैली, प्रोसेशन इससे संबंधित खर्चा दाखिल करना है। शेड्यूल 2 में स्टार कैंपेनर से संबंधित प्रत्याशी द्वारा वहन किया गया खर्चा दाखिल करना है। शेड्यूल 3 में प्रत्याशी कैंपेन मटेरियल यथा हैंड बिल, पैंफलेट में किए गए खर्चा दाखिल करना है। शेड्यूल 4 में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किए गए कैंपेन से संबंधित खर्चा दाखिल करना है। शेड्यूल 5 में वाहन पर किए गए खर्चे से संबंधित ब्यौरा दाखिल करना है। शेड्यूल 6 में कैंपेन वर्कर्स / एजेंट्स पर किए गए खर्चे से संबंधित ब्यौरा दाखिल करना है। शेड्यूल 7 में खुद की निधी से किए गए खर्चे की जानकारी दाखिल करनी है शेड्यूल 8 में पॉलिटिकल पार्टी से प्राप्त फंड की जानकारी दाखिल करनी है। शेड्यूल 9 में किसी अन्य व्यक्ति/ कम्पनी से प्राप्त फंड की जानकारी दाखिल करनी है। शेड्यूल 10 में न्यूज पेपर एवं न्यूज चैनल में आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित किए जाने से संबंधित खर्चे की जानकारी दाखिल करनी है। शेड्यूल 11 में वर्चुअल कैंपेन से संबंधित खर्चे दाखिल करनी है। प्रत्याशियों को बताया गया कि उक्त दस्तावेज पूर्णरूपेण एवं त्रुटि रहित भरते हुए अंतिम लेखा के साथ समर्पित करना है।

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