बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. इससे पहले 31 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई थी.
उग्र प्रदर्शन और पुलिस से झड़प
30 जनवरी को परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया था. करीब 8 घंटे तक चले इस विरोध में तीन बार पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी. प्रदर्शनकारी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं.
हाईकोर्ट ने मांगा था BPSC का जवाब
पटना हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान BPSC से जवाब दाखिल करने को कहा था और 30 जनवरी तक एफिडेविट जमा करने का निर्देश दिया था. इस मामले में प्रशांत किशोर की पार्टी ‘जनसुराज’ समेत कई अन्य याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें न केवल परीक्षा दोबारा कराने, बल्कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर दर्ज FIR वापस लेने की भी मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
इससे पहले आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.
अब सभी की नजरें पटना हाईकोर्ट की आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर क्या फैसला लिया जाएगा.