पटना: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने पटना के एक रेस्तरां पर बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़कर वसूली करने के मामले में 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने न सिर्फ यह राशि लौटाने का निर्देश दिया है, बल्कि तुरंत इस व्यवस्था को बंद करने का भी आदेश दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के 28 मार्च के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि सभी रेस्तरां को CCPA द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
कोर्ट ने कहा था कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CCPA ने 4 जुलाई 2022 को जारी दिशा-निर्देशों में कहा था कि कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में सर्विस चार्ज को स्वतः या डिफॉल्ट रूप से शामिल नहीं कर सकता। इसे फूड बिल या GST के साथ जोड़कर भी नहीं वसूला जा सकता है। सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है। ग्राहक को इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। मामला तब सामने आया जब रवि नंदन कुमार ने अप्रैल में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि पटना के ‘कैफे ब्लू बॉटल’ ने GST के अलावा 801 रुपये का सर्विस चार्ज जोड़ा है।
जांच में सामने आया कि रेस्तरां का बिलिंग सिस्टम ऐसा था, जिसमें सभी ग्राहकों के बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमैटिक जुड़ रहा था। रेस्तरां ने दावा किया कि सर्विस चार्ज वैकल्पिक है और ग्राहक मना करे तो हटा दिया जाता है। उन्होंने ग्राहक को 591 रुपये लौटाने की बात कही, लेकिन यह राशि क्रेडिट नोट के रूप में दी गई थी, जो कि उपयुक्त रिफंड नहीं माना गया। CCPA ने पाया कि रेस्तरां यह नहीं बता पाया कि कितने बिलों में सर्विस चार्ज बाद में हटाया गया था या रिफंड किया गया था, जिससे संदेह बना रहा।







