Home राजनिति डॉनल्ड ट्रंप को झटका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को...

डॉनल्ड ट्रंप को झटका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया असंवैधानिक

94
0
Setback for Donald Trump: US Supreme Court declares Trump's tariffs unconstitutional

वाशिंगटन। बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय खबर अमेरिका से है जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। दरअसल, अमेरिका की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 6-3 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बता दे कि इस फैसले को 9 जजों द्वारा सुनवाई किया जा रहा था इसमें से 6 जजों ने इसे गलत ठहराया जबकि 3 जज ही डॉनल्ड ट्रंप के फैसले के पक्ष में थे। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत असीमित टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं रखते। यानी राष्ट्रपति की आर्थिक शक्तियों की एक स्पष्ट संवैधानिक सीमा तय कर दी गई है।

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। अदालत ने यह भी माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा या आपातकाल का हवाला देकर आर्थिक नीतियों को अनियंत्रित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। राजनीतिक नजरिए से भी यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। क्योंकि यह सीधे तौर पर राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा तय करता है और आने वाले समय में अमेरिकी प्रशासनिक फैसलों पर इसका असर पड़ सकता है। ट्रंप समर्थकों ने जहां इस फैसले की आलोचना की है, वहीं विपक्षी नेताओं ने इसे संविधान की जीत बताया है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिकी प्रशासन इस फैसले के खिलाफ कोई वैकल्पिक कानूनी रास्ता अपनाएगा या फिर कांग्रेस के माध्यम से नई नीति लाने की कोशिश करेगा।

GNSU Admission Open 2026

फिलहाल व्हाइट हाउस की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। बताते चले कि, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का कानून है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस मामले में अदालत ने साफ कर दिया कि इसका इस्तेमाल व्यापक टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इसके लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया। उनका यह तरीका ठीक नहीं था। टैरिफ लगाने का अधिकार उनके नहीं बल्कि अमेरिकी संसद के पास है। तो कुल मिलाकर — सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रपति को झटका, और बाजार में जबरदस्त उछाल। यह घटनाक्रम न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

GNSU Admission Open 2026