
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि उनकी संविधान से ‘समाजवाद’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द हटाने पर विचार करने की फिलहाल कोई मंशा या योजना नहीं है। सरकार ने कहा कि इस संबंध में कोई प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई है। राज्यसभा में सरकार ने यह जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री ने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी 42वें संविधान संशोधन को वैध करार दे चुका है।
राज्यसभा में सांसद रामजी लाल सुमन ने इस संबंध में सवाल किया था। जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को लिखित जवाब में बताया कि ‘सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवाद’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई योजना या मंशा नहीं है। प्रस्तावना में संशोधनों के संबंध में किसी भी चर्चा के लिए गहन विचार-विमर्श और व्यापक सहमति की जरूरत होगी, लेकिन अभी तक सरकार ने इन प्रावधानों को बदलने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।’ केंद्रीय मंत्री ने जवाब में बताया कि ‘सर्वोच्च न्यायालय साल 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन की वैधता की पुष्टि कर चुका है, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़े गए थे।
उन्होंने कहा कि ‘नवंबर 2024 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘डॉ. बलराम सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य’ के मामले में, 1976 के संशोधन (42वें संविधान संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, और पुष्टि की थी कि संसद के पास संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन की शक्ति है। मेघवाल ने अपने जवाब में कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है कि भारत के संदर्भ में समाजवाद एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है और यह निजी क्षेत्र के विकास में बाधा नहीं डालता, जबकि पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है।’






