तीन साल पुराने चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने इस मामले में 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला समाज में न्याय की भावना को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। बता दें कि कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसी दौरान 22 वर्षीय चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने न केवल कासगंज बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब इस मामले में पुलिस ने 28 लोगों को नामजद किया था और लंबी जांच व सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब फैसला सुनाया। विशेष सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले पर न्यायाधीश ने कहा कि दोषियों का कृत्य न केवल एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने वाला है बल्कि समाज में अशांति फैलाने का भी प्रयास था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि मृतक के परिवार को दी जाएगी। चंदन गुप्ता के परिवार ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया। चंदन की मां ने कहा, “हमने तीन साल तक न्याय के लिए संघर्ष किया और आज हमें राहत मिली है। कासगंज पुलिस और प्रशासन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला समाज में कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगा और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद करेगा।