अमेरिका: अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने अपने अधिकारियों को फिर से यह विवेकाधिकार (Discretion) दे दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इमिग्रेशन लाभ के लिए अधूरा आवेदन जमा करता है या पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता, तो अधिकारी बिना अतिरिक्त अवसर दिए भी उसका आवेदन खारिज कर सकते हैं।
इससे पहले लागू नीति के तहत, यदि किसी आवेदन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की जरूरत होती थी, तो आवेदकों को रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस (RFE) या नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई (NOID) मिलने के बाद जवाब देने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया जाता था। वहीं, यदि यह नोटिस अमेरिका के बाहर भेजा जाता था, तो जवाब देने की समय-सीमा में अतिरिक्त 14 दिन भी जोड़े जाते थे।
USCIS ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा, ‘आवेदनकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन दाखिल करते समय यह साबित करे कि वह मांगे गए इमिग्रेशन लाभ के लिए पात्र है और निर्णय होने तक उसकी पात्रता बनी रहती है।’
USCIS के अनुसार, यदि कोई आवेदक अपनी पात्रता साबित करने में विफल रहता है या आवेदन के साथ आवश्यक प्रारंभिक दस्तावेज जमा नहीं करता, तो एजेंसी बिना RFE या NOID जारी किए भी आवेदन खारिज कर सकती है।
नई नीति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसका असर केवल नए आवेदनों पर ही नहीं, बल्कि उन सभी आवेदनों पर भी पड़ेगा जो फिलहाल USCIS के पास लंबित हैं। नई गाइडलाइन के तहत USCIS अधिकारी आवश्यक प्रारंभिक दस्तावेजों के अभाव में आवेदन खारिज कर सकते हैं। यदि आवेदन दाखिल करते समय पात्रता स्थापित नहीं होती है, तब भी उसे अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, यदि अधिकारी उचित समझें, तो वे अतिरिक्त दस्तावेज मांगने के लिए RFE जारी करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
USCIS ने कहा कि उसके संज्ञान में ऐसे मामले आए थे, जिनमें कुछ लोग जानबूझकर अधूरे आवेदन दाखिल कर देते थे ताकि मूल आवेदन पर फैसला आने तक वे रोजगार प्राधिकरण जैसे अन्य इमिग्रेशन लाभ हासिल कर सकें। एजेंसी का मानना है कि नई नीति ऐसे मामलों पर रोक लगाने में मदद करेगी।







