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रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस: जेल से रची साजिश, बिश्नोई गैंग से जुड़े तार उजागर

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Rohit Shetty House Firing Case: Conspiracy hatched from jail, links to Bishnoi gang exposed

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है। इस मामले में अब क्राइं ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि इस हमले की साजिश बिश्नोई गैंग के महाराष्ट्र प्रमुख शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर ने रची थी। हमले के बाद ही शुभम लोनकर ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली थी।

जांच में बड़ी बात ये सामने आई है कि प्रवीण लोनकर इस वक्त बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जेल में बंद है। इसके बावजूद उसने रोहित शेट्टी पर हमले के लिए हथियार और आर्थिक मदद मुहैया कराई। क्राइम ब्रांच को शक है कि प्रवीण लोनकर ने जेल से ही इस पूरे अपराध का नेटवर्क तैयार किया और हमले की पूरी साजिश रची। पुलिस के अनुसार, इस साजिश में शामिल मुख्य शूटर समेत अब तक पुणे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवीण लोनकर फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और जल्द ही उसे इस मामले में औपचारिक रूप से पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा।

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जांच में सामने आया है कि घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, पिस्तौल और हमले के लिए जरूरी रकम भी प्रवीण लोनकर के निर्देश पर ही उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे में सवाल ये ही उठता है कि जेल से ही प्रवीण लोनकर पूरी साजिश कैसे रच ली? उसने किन लोगों के जरिए ये सारे इंतजाम किए और मैसेज इधर से उधर पहुंचाए? एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की 12 टीमों द्वारा की जा रही है। प्रवीण लोनकर की कस्टडी मिलने के बाद साजिश के बाकी लिंक और बिश्नोई गैंग की आगे की योजनाओं से पर्दा उठ सकेगा।

  • 1 फरवरी को रात 12:45 बजे रोहित शेट्टी के जुहू इलाके में नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं।
  • एक गोली इमारत के अंदर स्थित जिम के शीशे को लगी थी।
  • लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।
  • शुभम लोनकर इस मामले में वांछित आरोपियों में शामिल है।
  • उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट में शेट्टी के आवास पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है।
  • पुलिस ने इस मामले में मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) की कड़ी धारा लगाई है।

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