केरल में ‘ऑपरेशन स्पा’ के तहत 586 ठिकानों पर छापेमारी, पांच गिरफ्तार
Raids conducted at 586 locations in Kerala under ‘Operation Spa’; five arrested

तिरुवनंतपुरम (केरल): केरल पुलिस ने राज्यभर में स्पा सेंटरों में नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन स्पा’ चलाया। इस अभियान के तहत 586 स्पा सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितताएं सामने आने पर 14 मामले दर्ज किए गए और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वाले 44 स्पा सेंटरों को नोटिस भी जारी किए हैं।

पुलिस के अनुसार, यह विशेष अभियान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) पी. विजयन के निर्देश पर चलाया गया। इसका उद्देश्य स्पा सेंटरों में निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच करना और उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करना था। राज्य में कुल 821 स्पा सेंटर संचालित हैं, जिनमें से अभियान के दौरान 586 का निरीक्षण किया गया।

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कोझिकोड में सबसे अधिक कार्रवाई

अभियान के दौरान कोझिकोड शहर में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। यहां कुल 87 स्पा सेंटरों में से 70 का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।

मलप्पुरम जिले में 78 स्पा सेंटरों में से 71 की जांच की गई। वहीं, त्रिशूर शहर में 58 में से 56 और पलक्कड़ जिले में 71 में से 55 स्पा सेंटरों का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने इन स्थानों पर निर्धारित नियमों के पालन की स्थिति की जांच की।

कई जिलों में दर्ज हुए मामले

पुलिस की कार्रवाई के दौरान पथनमथिट्टा और अलप्पुझा जिलों में तीन-तीन मामले दर्ज किए गए। एर्नाकुलम ग्रामीण क्षेत्र में दो मामले सामने आए, जबकि कोट्टायम और इडुक्की में एक-एक मामला दर्ज किया गया।

अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 44 स्पा सेंटरों को नोटिस जारी किए गए। पुलिस ने संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

नियम तोड़ने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई

केरल पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्पा सेंटरों में नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। कानून का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस का कहना है कि इस तरह के निरीक्षणों का उद्देश्य स्पा सेंटरों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निर्धारित कानूनी प्रावधानों का अनुपालन कराना है। अभियान के तहत आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।