संभल जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुए हिंसक बवाल के मामले में पुलिस ने छह मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की है। इन चार्जशीटों में कुल 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्नों का आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। चार्जशीट को संभल कोतवाली और नखासा थाने में दर्ज मामलों के आधार पर दाखिल किया गया है। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
हिंसा की शुरुआत 19 नवंबर 2024 को हुई थी, जब सिविल जज आदित्य कुमार की कोर्ट ने जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। इसके बाद 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव, डीएम और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे करने पहुंचे थे, तभी हिंसा भड़क उठी। इस मामले में सात एफआईआर दर्ज की गई थीं।
इन मुकदमों में एक में संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान को भी नामजद किया गया है, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सांसद ने इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दी थी और हाईकोर्ट के आदेश के तहत इस मुकदमे में कानूनविदों की राय ली जा रही है।