वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस आयुक्तालय में महिला संबंधी गंभीर अपराध के मामले में समयबद्ध कार्रवाई न करने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में चौबेपुर थाना क्षेत्र की चिरईगांव चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक महेश मिश्रा को शनिवार देर रात निलंबित कर दिया गया। पुलिस उपायुक्त (वरुणा जोन) के आदेश पर यह कार्रवाई सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ की। यह कार्रवाई कल की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी भतीजी की गुमशुदगी की सूचना चौकी चिरईगांव पर दी थी लेकिन चौकी प्रभारी द्वारा तत्काल कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जनशिकायत के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर भी उन्होंने आवश्यक विधिक कार्रवाई में रुचि नहीं दिखाई। बाद में, पांच जुलाई को पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना चौबेपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87 एवं 143(4) के तहत मामला दर्ज किया गया।
महिला संबंधी गंभीर अपराध में तत्काल कार्रवाई न करने, पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में उपनिरीक्षक महेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। पुलिस आयुक्तालय वाराणसी ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही, अनुशासन एवं पारदर्शिता के मामलों में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।







