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सासाराम में खुले में मांस बिक्री पर सख्ती, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

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Strict action will be taken against open sale of meat in Sasaram, if rules are broken

सासाराम/रोहतास: बिहार में खुले में मांस बेचने पर अब सख्त रोक लगाने की दिशा में प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। नवरात्रि शुरू होते ही सासाराम प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। एसडीएम के निर्देश पर नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों में औचक निरीक्षण कर खुले में मांस और मछली बेचने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी दरअसल, नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से संचालित मांस और मछली की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बिना लाइसेंस के दुकान संचालन नियमों का उल्लंघन है, वहीं खुले में मांस बिक्री पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है।

प्रशासन के अनुसार कई दुकानों का संचालन धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के आसपास किया जा रहा है, जो निर्धारित मानकों के खिलाफ है। ऐसे में सभी नगर निकायों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सासाराम नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर कई दुकानदारों को चेतावनी दी। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि मांस और मछली को खुले में न रखें, बल्कि शीशे के काउंटर या जाली से ढंककर ही बिक्री करें, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके।।प्रशासन का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है। खासकर त्यौहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।।स्पष्ट है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद सासाराम में यह अभियान और तेज होने वाला है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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