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पटना: जक्कनपुर थाने के दारोगा को 3 साल की सजा, 5 साल पुराने मामले में आरोप साबित

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Patna: Jakkanpur police station's inspector sentenced to 3 years in prison, charges proved in 5-year-old case

पटना: बिहार पुलिस पर रह रह कर दाग भी लगते रहते हैं। अभी हाल ही में नदी थाने के एक ASI और एक कॉन्सटेबल को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने एक तेज रफ्तार बाइक को रोक कर गलत नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गालियां दीं वो साफ तौर पर गलत था। अब इसी कड़ी में पुलिस पर एक और दाग लगा है। एक ASI को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। ये फैसला निगरानी की अदालत ने गुरुवार को सुनाया, जब एक ASI को 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई।

यही नहीं उसके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद दस हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया गया। मामला आज से 5 साल पहले का है, जब ASI पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। पटना की एक विजिलेंस अदालत ने गुरुवार को जक्कनपुर थाने के सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) अमरजीत कुमार को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला 2016 में एक शिकायतकर्ता से उसके पक्ष में केस डायरी लिखने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने से संबंधित था।

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आरोप था कि केस डायरी को पीड़ित के पक्ष में लिखने के लिए अमरजीत ने उससे घूस मांगी। इस दौरान उसने पीड़ित को एक तरह से परेशान भी किया। इस मामले में आरोप सही साबित हुए। इसके बाद गुरुवार को निगरानी की अदालत ने अमरजीत को तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। विजिलेंस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, ‘यह उन 25 भ्रष्टाचार के मामलों में से एक है जिनमें 2025 में दोषसिद्धि हुई थी।’

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