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माले उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, प्रचार खत्म होने के बाद निकाला जुलूस

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A case has been filed against the CPI(ML) candidate for violating the code of conduct. A procession was taken out after the campaign ended.

छपरा: छपरा से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से ठीक पहले मांझी विधानसभा क्षेत्र (114) से महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय के अनुसार प्रचार अवधि मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद डॉ. सत्येंद्र यादव देर शाम करीब 7 बजकर 47 मिनट पर अपने समर्थकों के साथ चुनावी जुलूस निकालते हुए देखे गए।

यह कदम चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना गया है, क्योंकि मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार, जनसभा, जुलूस या जनसंपर्क पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। यह नियम मतदाताओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने का अवसर देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताया कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कोपा थाने में स्थानीय प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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यह मामला कोपा थाना कांड संख्या–276/25 के रूप में दर्ज हुआ है। डीएम अमन समीर ने कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के हर मामले को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रत्याशी, राजनीतिक दल और उनके समर्थक आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर, प्रशासन ने सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखते हुए जिले के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो सके।






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