अक्सर आपने लोगों को भीड़-भाड़ के बीच खुद को कूल दिखाने के लिए धुएं का छल्ला बनाते देखा होगा। जबकि सरकार और प्रसाशन के तरफ से अक्सर ऐसा न करने की सलाह भी देती है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। इसके बावजूद, अक्सर लोग इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में धुएं का छल्ला बनाते नजर आते हैं। ऐसे में सरकार ने अब इन लोगों पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। सड़क पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
दरअसल, पटना पुलिस ने अब स्मोकर्स को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही पटना पुलिस के तरफ से इनको लेकर एक अनोखी पहल की गई है। यह पहल कुछ इस तरह की गई है कि पटना पुलिस खुद सड़कों पर उतर गई है और उनलोगों पर नजर बनाई हुई है जो पब्लिक प्लेस में स्मोक करते हैं। अब ऐसे लोगों को यह कहा जा रहा है कि वह पब्लिक प्लेस पर ऐसा न करें।
जानकारी के मुताबिक, राजधानी पटना में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वालों के लिए अब 200 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। आज पटना पुलिस ने शहर के सबसे रिहायशी इलाके बोरिंग रोड से इस अभियान की शुरुआत की। वहां कई लोग सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पाए गए। मौके पर पुलिस ने जुर्माना लगाया और इन्हें सख्त चेतावनी दी।
गौरतलब हो कि आईपीसी के सेक्शन 278 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना एक जुर्म है, जिसके लिए जुर्माने का प्रावधान है. किसी भीड़भाड़ वाली सड़क पर या फिर पब्लिक प्लेस में सुट्टा पीने के चलते आपका चालान किया जा सकता है और अगर आप ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
इधर आमतौर पर ऐसे मामलों में दो सौ रुपये का जुर्माना लिया जाता है, जिसे मौके पर ही लोग चुका देते हैं। कई जगहों पर जुर्माना 1 हजार रुपये तक वसूला जा सकता है. हालांकि यह नियम “पैसिव स्मोकिंग” यानी दूसरों पर पड़ने वाले धूम्रपान के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए लागू किया गया है। हालांकि, यदि आप किसी खुले स्थान पर धूम्रपान कर रहे हैं, जहां आपकी स्मोकिंग से किसी को परेशानी नहीं हो रही है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।